सचिव प्रभुनाथ कर्ष को जिला पंचायत सीईओ ने किया निलंबित*
**सचिव प्रभुनाथ कर्ष को जिला पंचायत सीईओ ने किया निलंबित**
**गौण खनिज व प्रधानमंत्री आवास में लापरवाही करने मिली थी शिकायत**
सारंगढ़ खबर न्यूज,सारंगढ—–दिनांक २/02/2026 प्रभुनाथ कर्ष ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत उलखर जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है एवं कार्यालय जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ में दिनांक 24.02.2026 को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है, गौण खनिज मद की पुलिया निर्माण की राशि रूपये 3.00 लाख का अनियमितता करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र. 124 दिनांक 14/01/2026 द्वारा श्री कर्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने एवं आहरित राशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने का लेख किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक राशि जमा नहीं किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में श्री प्रभुनाथ कर्ष द्वारा ग्राम पंचायत धौराभांठा का प्रभार श्री नीलाम्बर प्रसाद चन्द्रा ग्राम पंचायत सचिव को नहीं सौपने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र 209 दिनांक 27/01/2026 द्वारा श्री कर्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस प्रकार श्री प्रमुनाथ कर्ष द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। श्री कर्ष का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत है। अतः श्री प्रमुनाथ कर्ष ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत उलखर के उक्त कृत्य के कारण उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री प्रभुनाथ कर्ष का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत सारंगढ-बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



