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सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में चीन निर्मित पटाखों के परिवहन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

 

सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में चीन निर्मित पटाखों के परिवहन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया आदेश

पर्यावरण प्रदूषण, जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव और अग्नि दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए लिया निर्णय

सारंगढ़–बिलाईगढ़,——– जिले में चीन निर्मित सभी प्रकार के पटाखों के परिवहन, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने नागरिक सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य की रक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि दशहरा, दीपावली एवं अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान जिले में पटाखों की मांग और उनके उपयोग में तेजी से वृद्धि होती है। विभिन्न माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि त्योहारों के दौरान बाजारों में चीन निर्मित पटाखे अवैध रूप से खपाए जाते हैं। इन विदेशी पटाखों में अत्यधिक संवेदनशील एवं खतरनाक रसायनों का उपयोग होने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ जनसाधारण के स्वास्थ्य पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं इनके अनियंत्रित भंडारण से किसी भी समय गंभीर अग्नि दुर्घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं के अंतर्गत चीन निर्मित सभी प्रकार के पटाखों के परिवहन, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग को आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध नागरिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

उक्त आदेश 21 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक सारंगढ़–बिलाईगढ़ को अधीनस्थ थानों को निर्देशित करने तथा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है।

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