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छत्तीसगढ़: फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, सरकार ने दिए तत्काल सेवा समाप्ति के निर्देश

छत्तीसगढ़: फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, सरकार ने दिए तत्काल सेवा समाप्ति के निर्देश
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी या गलत जाति प्रमाण पत्र (SC, ST और OBC) के आधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टर्स को कड़ा परिपत्र जारी किया है।
प्रमुख बिंदु:
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- तत्काल सेवा समाप्त करने के निर्देश: उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जिन शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी या गलत पाया गया है और निरस्त कर दिया गया है, उनकी सेवाएं बिना किसी विलंब के समाप्त करने को कहा गया है।
- हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने का आदेश: विभागों को निर्देशित किया गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने से पहले माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कैविएट (Caveat) दायर की जाए, ताकि मामले में एकतरफा स्टे (स्थगन) न मिल सके।
- स्टे ऑर्डर वाले मामलों की समीक्षा: जिन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय से पहले से स्थगन (Stay) मिला हुआ है, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के साथ मिलकर समीक्षा की जाएगी और स्टे हटवाने के लिए तत्परता से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- अपडेटेड रिपोर्ट मांगी गई: शासन ने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और जिलों से अब तक की गई कार्रवाई की अद्यतन (अपडेटेड) जानकारी मांगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्राथमिकता पर रखते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
पृष्ठभूमि:
यह आदेश विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर (09 अगस्त 2019) मुख्यमंत्री द्वारा की गई उस घोषणा के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के सहारे सरकारी नौकरियां पाने वालों को तत्काल बाहर करने की बात कही गई थी।



