
411 करोड़ का CGMSC घोटाला, आरोपी को बेल नहीं:
हाईकोर्ट बोला- यह संगठित आर्थिक अपराध, जमानत से भ्रष्टाचार को मिलेगा प्रोत्साहन
बिलासपुर
मोक्षित कंपनी के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की हमर लैब योजना में हुए 411 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी कारोबारी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह संगठित आर्थिक अपराध है, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से क्षति हुई है।



