छत्तीसगढ़ में बदली बिजली बिल की व्यवस्था… नया टैरिफ ऑर्डर जारी, अब रोज के हिसाब से लगेगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का नया टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। इस बार आयोग ने केवल बिजली की दरों में ही स …और पढ़ें
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 08:42:55 PM (IST)Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 08:42:55 PM (IST)

छत्तीसगढ़ में बदली बिजली बिल की व्यवस्था (ये इमेज एआई से बनाई गई है)
HighLights
- अब महज कुछ दिन बिल लेट होने पर पूरे महीने का भारी जुर्माना नहीं लगेगा
- एडवांस भुगतान और प्रीपेड मीटर रीचार्ज पर मिलने वाली छूट को आयोग ने घटाया
- स्ट्रीट लाइट अब घरेलू दर पर चलेंगी; बिना सब्सिडी वाले कृषि पंपों पर छूट बढ़ी
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का नया टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। इस बार आयोग ने केवल बिजली की दरों में ही संशोधन नहीं किया है, बल्कि बिलिंग और पेनल्टी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है जो राज्य में पहली बार लागू होने जा रहा है। इस नए फैसले के तहत अब बिजली बिल देरी से पटाने वाले उपभोक्ताओं पर भारी-भरकम पेनल्टी का बोझ नहीं पड़ेगा। आगामी 1 जुलाई, 2026 से राज्य में छत्तीसगढ़ बिजली के नए नियमों के तहत ‘लेट पेमेंट पर अब फ्लैट रेट नहीं, प्रतिदिन का मीटर’ वाली नई पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
जानिए क्या है ‘प्रतिदिन का मीटर’ और कैसे बचेगा आपका पैसा?
अब तक छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडसीएल) का यह नियम था कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी नियत तिथि (ड्यू डेट) तक बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाता था, तो उस पर सीधे 1.5% प्रति माह की दर से विलंबित भुगतान अधिभार (डेले पेमेंट सरचार्ज) ठोक दिया जाता था।
- पुरानी व्यवस्था का नुकसान: यदि आपका बिल 10 तारीख को ड्यू था और आपने उसे महज 2 दिन की देरी से यानी 12 तारीख को पटाया, तब भी आपसे पूरे 30 दिनों का (यानी पूरे महीने का) फ्लैट 1.5% जुर्माना वसूला जाता था। यह व्यवस्था आम जनता के साथ एक तरह से नाइंसाफी थी।
पहली बार लागू नई व्यवस्था: नियामक आयोग ने जनहित में इस नियम को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब फ्लैट रेट की जगह 0.04% प्रति दिन (पर डे) के हिसाब से जुर्माना तय किया गया है। यानी अब आपका पेनल्टी मीटर रोज के हिसाब से चलेगा। अगर आप सिर्फ 2 दिन लेट हुए हैं, तो आपको केवल 2 दिन का ही चार्ज देना होगा, पूरे महीने का नहीं।