**पुलिस विभाग द्वारा आबकारी एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही**

सारंगढ खबर न्यूज,सारंगढ—–
▪️ 185 लीटर कच्ची महुआ शराब व 940 किलोग्राम महुआ लहान, महुआ फूल व ईस्ट के के साथ 04 आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय,अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किये जाने पर थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले व शराब निर्माण मे सामग्री उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई ।अप0क्रं0 195/2026 धारा-34(2)59(क)आबकारी एक्ट 61(2) में दिनांक- 29.04.2026 को मुखबिर सूचना ग्राम कोतरी निवासी विजय अग्रवाल पिता रामचंद्र अग्रवाल कोतरी में किराना स्टोर्स से अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने वाले व्यक्तियो को अपने किराना स्टोर्स से महुआ फुल व इस्ट, गुड, शक्कर, इत्यादि समाग्री स्वंय पहुंचाकर अवैध कच्ची महुआ शराब बनवाकर उन व्यक्तियों से अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित की सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के ग्राम कोतरी वार्ड नं0-05 शुभम् गिरी गोस्वामी के घर मकान पास में जाकर घेराबंदी कर विधिवत् रेड कार्यवाही कर किये जहां शुभम गिरी गोस्वामी पिता महेत्तर गिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष एवं उसकी पत्नि तुलसी गोस्वामी पति शुभम गिरी गोस्वामी उम्र 23 वर्ष सा० कोतरी कब्जे से मकान के कमरो में डिब्बा बाल्टी ड्रम में 840 kg महुआ पास एवं डिब्बा जरीकेन बाल्टी में कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा में बरामद किया गया उनके कब्जे से 10 किलो कोबों इस्ट एवं अवैध हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब 150 बल्क लीटर किमती 31680 रूपये मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत् जप्ती कार्यवाही किया गया। बाद ग्राम कोतरी के गोवर्धन निषाद के घर पर रेड कार्यवाही किया जहां पुलिस की सूचना पाकर गोवर्धन निषाद फरार हो गया गवाहो के समक्ष घर के तलाशी लेने पर 15 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर घटना स्थल से जप्त कर विधिवत् कार्यवाही किया गया। बाद रवाना होकर ग्राम कोतरी सावित्री साहू पति रामचरण साहू उम्र 32 वर्ष सा० कोतरी वार्ड नं0-10 के मकान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जिसमें सावित्री के कब्जे से कच्ची महुआ शराब 20 लीटर किमती 4000 हजार रूपये, 100 किलोग्राम महुआ पास को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर विधिवत् कार्यवाही कर महुआ लहान पास को नष्ट किया गया। बाद रवाना होकर विजय अग्रवाल के किराना दुकान ग्राम कोतरी पहुंच कर रेड कार्यवाही कर विजय अग्रवाल पिता रामचंद्र उम्र 60 वर्ष ग्राम कोतरी से गवाहों के समक्ष पूंछताछ कर मेमो० कथन लेने पर ग्राम कोतरी के शुभम् गिरी, तुलसी, गोवर्धन निषाद, सावित्री ग्राम कोतरी निवासी एवं आसपास के गांव के लोगों को अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने के लिये महुआ फुल, ईस्ट एवं अन्य समाग्री स्वंय ले जाकर पहुंचाना एवं उनसे अवैध रूप से धन अर्जित करना स्वीकार करने पर 48 किलो 450 ग्राम महुआ फुल, किमती 2422 कोबा ईस्ट 06 पैकेट, किमती 504 रू जुमला किमती 2926. रू. को पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर विधिवत् कार्यवाही किया गया। आरोपीयो को हिरासत में लिया गया। आरोपीयो का कृत्य अवैध रूप से संगठित होकर अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण एवं बिकी कर अवैध रूप से धन अर्जित करना पाये जाने से आरोपियो के विरूद्ध धारा 34(2)59(क) ,41 आबकारी एक्ट, 61 (2) भा०न्या०सं० का दण्डनीय अपराध पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, सउनि अंजान सिंह काटले, प्र0आर0 भंवरलाल काटले, आर0 पुरूषोत्तम राठौर, म0आर0 शकुन्तला जायसवाल, फूल टोरी कुर्रे, नव आरक्षक जितेश गुप्ता,अर्जुन सिंह, सरोज कुमार,अमर सिंह,नीरज कुमार,राहुल वारे,सूरज कुमार,लक्ष्मण प्रसाद,मोती लाल की संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।



