शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: तीन शिक्षक निलंबित, एक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा

शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: तीन शिक्षक निलंबित, एक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा
कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर डीईओ श्री जे.आर. डहरिया की सख्त कार्रवाई, अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन पर लिया गया फैसला
सारंगढ़-बिलाईगढ़, —-
जिले के शासकीय विद्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देशन एवं सतत् मॉनिटरिंग में जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.आर. डहरिया द्वारा चार अलग-अलग मामलों में जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षक-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक प्रधान पाठक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भेजा गया है।
शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने पर प्रधान पाठक निलंबित
विकासखंड बरमकेला के प्राथमिक शाला राजपुर के प्रधान पाठक श्री सरोज कुमार भोय के विरुद्ध विद्यालय में शराब के नशे की स्थिति में उपस्थित होकर शिक्षण कार्य प्रभावित करने तथा विद्यार्थियों के बीच भय एवं अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न करने की शिकायत जांच में सत्य पाई गई। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
गंभीर अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार पर दूसरी कार्रवाई
विकासखंड बिलाईगढ़ के प्राथमिक शाला चकरदा के प्रधान पाठक श्री राजेश कुमार गौतम के विरुद्ध शासकीय कार्यों में लापरवाही, सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार, धमकी देने तथा पूर्व में विभागीय कार्रवाई के बावजूद सुधार नहीं होने के तथ्य जांच में प्रमाणित पाए गए। इसके चलते उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निजी नेटवर्क मार्केटिंग में संलिप्तता पर सहायक शिक्षिका निलंबित
विकासखंड बरमकेला की आश्रम प्राथमिक शाला झाल की सहायक शिक्षिका श्रीमती यशवंती चौहान के विरुद्ध शासकीय दायित्वों की उपेक्षा करते हुए निजी नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा शिक्षण कार्य प्रभावित करने संबंधी शिकायत जांच में सही पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
प्रधान पाठक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव
इसी मामले में शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला झाल, बरमकेला की प्रधान पाठक श्रीमती अनंती टोप्पो के विरुद्ध भी शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन तथा निजी नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। चूंकि उनके विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार उच्च प्राधिकारी के पास है, इसलिए कठोर विभागीय कार्रवाई हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को भेजा गया है।
अनुशासन से कोई समझौता नहीं : डीईओ
जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.आर. डहरिया ने कहा कि शासकीय सेवक से अपेक्षित आचरण, विद्यालयीन अनुशासन एवं विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं। सेवा नियमों का उल्लंघन, कर्तव्य में लापरवाही अथवा विभागीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने वाले किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध भविष्य में भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के नेतृत्व में जिला प्रशासन शासकीय विद्यालयों में अनुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी, प्रभावी निरीक्षण एवं त्वरित कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



