सारंगढ़-बिलाईगढ़सारंगढ़ जिला प्रशासन

कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी चेकपोस्ट में सचिव को लापरवाही पड़ी भारी

**कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी चेकपोस्ट में सचिव को लापरवाही पड़ी भारी**

सारंगढ खबर न्यूज,सारंगढ——-डिप्टी कलेक्टर जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ (छ.ग.) ने पत्र क्रमांक / 21/ खाद्य शाखा) दिनांक 08.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा) जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ (छ.ग.) के आदेश क्रमांक/868/ खाद्य/ 2025 दिनांक 24.10.2025 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 949/ खाद्य/धान उपा./2025 दिनांक 20.11.2025 के माध्यम से अंतर्राज्जीय चेक पोस्ट अमलीपाली विकासखण्ड बरमकेला में श्री गिरजानंद पटेल ग्राम पंचायत सचिव की डयूटी लगाया गया था। दिनांक 21.12.2025 को समय रात्रि 11.00 बजे तहसीलदार / नायब तहसीलदार बरमकेला एवं मंडी उपनिरीक्षक बरमकेला के द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री गिरजानंद पटेल ग्राम पंचायत सचिव अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये, दिनांक 22.12.2025 को तहसीलदार बरमकेला के द्वारा श्री गिरजानंद पटेल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री गिरजानंद पटेल ग्राम पंचायत सचिव के उक्त कृत्य के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंचा/स्था/2026/75/ दिनांक 08.01.2026 द्वारा श्री पटेल को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जाकर 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। श्री गिरजानंद पटेल ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खोरिगांव जनपद पंचायत बरमकेला ने आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2026 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जो समाधानकारक नहीं पाया गया है। इस प्रकार श्री गिरजांनद पटेल द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया गया है। श्री पटेल का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत है। अतः श्री गिरजानंद पटेल ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खोरिगांव के उक्त कृत्य के कारण उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री गिरजानंद पटेल का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बरमकेला निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button